न्यूयॉर्क. अमेरिका के संसद भवन पर हुए हमले में बड़ा फैसला आया है. डोनाल्ड ट्रंप समर्थक गुट प्राउड ब्वॉयज के चार सदस्यों को देशद्रोही साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराया गया है. साल 2021 के 6 जनवरी को कैपिटल हिल (संसद भवन) पर हुए हमले के सिलसिले में 5 सदस्यों के खिलाफ सरकारी कार्यवाही में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और साजिश रचने के आरोप में मुकदमा चल रहा था. हालांकि एक आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं मिलने पर कोर्ट ने उसे बरी कर दिया है.
बता दें कि प्राउड ब्वॉयज ने ही ट्रंप समर्थक रैली का आयोजन किया था, जिसमें शामिल लोगों ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था और वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों से भिड़ गए थे. जिन लोगों को दोषी ठहराया गया है, उनमें प्राउड ब्वॉयज संगठन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष 39 वर्षीय एनरिक टैरियो, जोसेफ बिग्स, एथन नॉर्डियन और जाचरी रेहल शामिल है. आधिकारिक तौर पर यूएस कैपिटल हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी. डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमलावर भीड़ को बहुत खास बताया था और उसकी तारीफ भी की थी.
अटार्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने संवाददाताओं से कहा, “कोर्ट के फैसले से यह साफ है कि न्याय विभाग अमेरिकी लोगों और अमेरिकी लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबकुछ करेगा.” आज भी आशंका जताई जाती है कि कैपिटल हिल पर हमला करने वाली भीड़ इस संभावना से प्रेरित थी कि वो अमेरिकी कांग्रेस की कार्यवाही को रोक देगी ताकि नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन को 2020 के चुनाव में जीत का सर्टिफिकेट ना मिल सके.
बता दें कि ट्रम्प समर्थकों द्वारा कैपिटल हिल पर हमले के सिलसिले में 1,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 600 से अधिक को दोषी ठहराया गया है. लेकिन उनमें से केवल कुछ लोगों के खिलाफ देशद्रोह का आरोप है. बता दें कि कैपिटल हिल पर हमले को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों ने ट्रंप की जमकर आलोचना की थी. पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि इतिहास कैपिटल में हुई हिंसा को राष्ट्र के अपमान और जिल्लत के तौर पर याद रखेगा.